रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब सरकार देगी पेंशन का नया ऑप्शन

अगर रेलवे से जुड़े कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, रेल मंत्रालय ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले अपने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के नियमों की घोषणा की। इसके तहत UPS की पात्रता, कर्मचारी और सरकार के योगदान, पेंशन की गणना, फैमिली पेंशन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS), इस्तीफा और UPS से NPS में जाने के नियमों को स्पष्ट किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं कि रेलवे कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद क्या कुछ बदल जाएगा।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम वाले कर्मचारियों को क्या मिलेगा?

रेलवे के यूनिफाइड पेंशन स्कीम सब्सक्राइबर्स को 10 साल की सर्विस पूरी होने पर कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। वहीं, 25 साल की सर्विस पूरी होने पर वे पूरी पेंशन पा सकते हैं। इसके अलावा, रेलवे कर्मचारी 20 साल की सर्विस पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) का विकल्प भी चुन सकते हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 को NPS के तहत UPS स्कीम शुरू की थी। केंद्र सरकार के कई विभाग एक-एक करके UPS लागू कर रहे हैं और अब भारतीय रेलवे ने भी अपने कर्मचारियों के लिए यह पेंशन स्कीम शुरू कर दी है।

UPS के तहत कौन से रेलवे कर्मचारी आएंगे?

UPS में वे रेलवे कर्मचारी शामिल होंगे जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद हुई थी और जो NPS के दायरे में आते हैं। वहीं, कैजुअल या दिहाड़ी मज़दूर, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी और पेंशन के दूसरे नियमों के तहत आने वाले कुछ खास कैटेगरी के कर्मचारी UPS में शामिल नहीं हो सकते। रेलवे भी कर्मचारी के बेसिक पे और DA के बराबर 10 फीसदी योगदान करेगा। यह योगदान कर्मचारी के प्रोबेशन या केंद्र अथवा राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर रहने के दौरान भी जारी रहेगा।

कंट्रीब्यूशन की बात करें तो रेलवे के UPS सब्सक्राइबर को हर महीने अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) का 10% हिस्सा अपने पर्सनल UPS अकाउंट में जमा करना होगा। अगर कर्मचारी प्रोबेशन पर है या किसी केंद्र या राज्य सरकार के विभाग में डेप्युटेशन पर है, तब भी यह योगदान जारी रहेगा। बता दें कि रेलवे कर्मचारी सेवा के दौरान एक बार UPS से NPS में स्विच कर सकता है। लेकिन NPS चुनने के बाद वापस UPS में आने का विकल्प नहीं होगा।

फैमिली पेंशन का प्रावधान

UPS के तहत कर्मचारी की मृत्यु के बाद पात्र कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को फैमिली पेंशन का प्रावधान है। यह कर्मचारी को मिलने वाली सुनिश्चित पेंशन का 60 फीसदी होगी। UPS में पेंशन और फैमिली पेंशन पर महंगाई राहत (DR) का भी प्रावधान है। 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) का विकल्प भी दिया गया है। हालांकि VRS लेने पर पेंशन की शुरुआत तुरंत नहीं होती। अगर कोई कर्मचारी सामान्य रूप से इस्तीफा देता है, तो UPS के तहत मिलने वाली सुनिश्चित पेंशन का अधिकार खत्म हो जाता है। हालांकि, अगर कर्मचारी उचित अनुमति लेकर केंद्र सरकार की किसी दूसरी नौकरी में नियुक्ति के लिए इस्तीफा देता है, तो UPS के लाभों को लेकर अलग प्रावधान लागू हो सकता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *