अंकिता हत्याकांड: आरोपियों ने सजा के विरुद्ध दायर की याचिका, HC ने सरकार को दिए आपत्ति दाखिल करने के निर्देश

वनंत्रा रिजॉर्ट ऋषिकेश में कार्य करने के दौरान रिजॉर्ट स्वामी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित पर चीला बैराज में धक्का देकर अंकिता की हत्या करने का आरोप था।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के अभियुक्त पुलकित आर्या व सौरभ भास्कर ने उन्हें मिली आजीवन कारावास की सजा के विरुद्ध याचिका दायर की है। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को आपत्ति दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। पुलकित व सौरभ को कोटद्वार के एडीजे कोर्ट ने मई में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार वनंत्रा रिजॉर्ट ऋषिकेश में कार्य करने के दौरान रिजॉर्ट स्वामी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित पर चीला बैराज में धक्का देकर अंकिता की हत्या करने का आरोप था। अभियुक्तों की ओर से दलील दी गई कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था जबकि सरकार की ओर से कहा गया कि फोरेंसिक जांच में पुलकित और उसके दो अन्य साथियों की लोकेशन घटनास्थल पर मिली थी।

अपने व्हाट्सएप चैट में अंकिता ने भी इसका उल्लेख किया था। सरकार ने कहा कि अभियुक्तों ने रिजॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद कर डीवीआर से छेड़खानी भी की थी। मामले में गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त जेल में हैं।

कोर्ट में अंकिता के पिता ने भी एक प्रार्थनापत्र देकर मांग की है कि अभियुक्तों की याचिकाओं पर उनका पक्ष भी सुना जाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जिन पक्षकारों को निचली अदालत के दस्तावेज अभी तक नहीं मिले हैं, उन्हें दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं। इस पर सरकार की ओर से बताया गया कि सभी दस्तावेज कोर्ट में दिए जा चुके हैं।

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